जन सूचना के सवाल पर नहीं दे पाए जबाव मुजफ्फरनगर के अधिकारी
प्रथम-द्वितीय अपील का भी नहीं पता, राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक; BSA और समाज कल्याण अधिकारी के न पहुंचने पर नोटिस!
मुज़फ़्फ़रनगर। राज्य सूचना आयुक्त के मुज़फ़्फ़रनगर दौरे के दौरान अधिकारियों की तैयारियों की गुरुवार को पोल खुल गई। आयुक्त ने सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ दोपहर करीब एक बजे बैठक कर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले कामकाज की जानकारी ली तो कई अधिकारी उनके सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए, यहां तक कि बैठक में मौजूद किसी भी जन सूचना अधिकारी को यह तक नहीं पता था कि सूचना के मामले में प्रथम अपील और द्वितीय अपील क्या होती है?
अधिकारियों की इस स्थिति पर राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया और अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी रखने के निर्देश दिए। प्रथम और द्वितीय अपील की जानकारी न होने को लेकर भी आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और समाज कल्याण अधिकारी के मौजूद नहीं रहने पर भी आयुक्त ने नाराजगी जताई। दोनों अधिकारियों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने बताया कि मुज़फ़्फ़रनगर जिले से जुड़े 162 मामले फिलहाल सूचना आयोग में लंबित हैं। वहीं, समय पर सूचना नहीं देने या सूचना उपलब्ध नहीं कराने जैसे मामलों में जिले के 565 जन सूचना अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित किया गया है। आपको बता दें कि ऐसे मामलों में अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।
बैठक में DM उमेश कुमार मिश्रा, एसएसपी संजय कुमार वर्मा, CDO कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, एडीएम प्रशासन देश दीपक सिंह, सीएमओ सुनील कुमार तेवतिया और सिटी मजिस्ट्रेट दीपक पाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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